मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
सरकार के द्वारा छात्रों को माट्रेट ट्राइसाइकिल, सुनने के उपकरण, दृष्टि उपकरण और लैपटॉप जैसे उपकरण दिए जाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा में आसानी होती है।
12वीं पास दिव्यांग विद्यार्थियों को 2500 रूपये तक की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ वही दिव्यांग विद्यार्थी उठा सकते हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय या डिप्लोमा कर रहे हों।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और संबंधित दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है।
आवेदन प्रक्रिया 1. अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें। 3. दस्तावेज़ अपलोड कर सबमिट करें।
अब तक कई दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार अधिक से अधिक दिव्यांग छात्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।