बिहार सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन परिवारों को 51,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है, जो अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से असमर्थ हैं।
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद करना है। सरकार की कोशिश है कि हर परिवार अपनी बेटी की शादी खुशी से कर सके, और 51,000 रुपये की मदद से यह संभव हो सकेगा।
इस योजना से गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है। बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी, और दहेज़ प्रथा भी कम होगी। साथ ही, समाज में कन्याओं के प्रति नकारात्मक सोच में बदलाव आएगा।
आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। कन्या की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और कन्या को अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की वेबसाइट पर जाएं। आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
इस योजना से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। गरीब परिवारों को मदद मिलेगी और कन्याओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण सुधरेगा। बाल विवाह और दहेज़ प्रथा पर भी प्रभावी रोक लगेगी।
अगर आपकी परिवार में बेटी है, तो इस योजना का लाभ उठाएं। अपनी बेटी की शादी को सरल और खुशहाल बनाएं। आज ही आवेदन करें और इस योजना का हिस्सा बनें।