मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की।
योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को नए उद्योग या व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण, पूंजी सहायता, और ब्याज में छूट दी जाती है, जिससे वे आसानी से अपना व्यापार शुरू कर सकें।
इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा किया जाता है, ताकि सहायता सही लाभार्थियों तक पहुँचे।
लाभार्थी मध्य प्रदेश का निवासी, अनुसूचित जाति का सदस्य और बीपीएल श्रेणी से होना चाहिए, और नए व्यवसाय का इच्छुक होना चाहिए।
पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और परियोजना का विवरण आवश्यक हैं।
आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सभी जरूरी जानकारी भरकर सबमिट कर सकते हैं।
निकटतम ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर भरें और दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।