मध्य प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के तहत, विधवा महिलाओं को हर महीने ₹600 की पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें। पहले यह राशि ₹500 थी, जिसे बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है।
सरकार विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करती है। पुनर्विवाह करने पर, महिलाओं को ₹2,00,000 की सहायता राशि दी जाती है।
आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष, मध्य प्रदेश की निवासी और पुनर्विवाहित न होना चाहिए। वार्षिक आय भी सरकारी सीमा के भीतर होनी चाहिए।
आवेदन के लिए पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), निवास प्रमाण, पति के निधन का प्रमाण पत्र, बैंक खाता जानकारी और आय का प्रमाण आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए, Social Security Pension Portal पर जाएं। लॉगिन करें, योजना का चयन करें, आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
यदि आपने आवेदन किया है, तो Social Security Pension Portal पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से अपनी स्थिति चेक कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता और पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन देती है। जल्दी से ऑनलाइन आवेदन करें और लाभ उठाएं।