बिहार सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मिलती है।
इस योजना का मकसद उन परिवारों को ₹20,000 की मदद देना है, जिनके कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। यह सहायता परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाती है।
इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासियों को मिलेगा। परिवार गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए और मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इस योजना से गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा मिलता है। ₹20,000 की मदद से वे लघु व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका चला सकते हैं।
आवेदन के लिए मृतक का पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें। RTPS सेवा में "राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना" चुनें और फॉर्म भरें।
फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट बटन दबाएं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यह योजना गरीब परिवारों को नई शुरुआत का मौका देती है। इससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं।