उत्तराखंड सरकार ने छोटे किसानों और युवा उद्यमियों के लिए यह योजना शुरू की है।
इस योजना का लक्ष्य किसानों को अपनी भूमि पर 20 से 200 किलोवाट तक के सौर प्लांट लगाने और उससे मासिक आय प्राप्त करने का अवसर देना है।
इस योजना के अंतर्गत, आप हर महीने ₹1.5 लाख तक कमा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सरकार 15 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर ऋण प्रदान करेगी और जिलों के अनुसार सब्सिडी भी देगी।
आवेदन करने के लिए आपको उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए और उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और जमीन के दस्तावेज जरूरी हैं।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' पर क्लिक करें, आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
यह योजना किसानों और युवाओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से आय बढ़ाने और पर्यावरण की रक्षा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है।