Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 – युवा किसानों को मिलेगा 10 लाख रूपये तक का लोन, जाने आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024: मध्य प्रदेश के किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को शुरू कर दिया है। अब किसान परिवार के बेटे-बेटियाँ भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जी हां, इस योजना के तहत युवाओं को 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, जिससे वे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 

सरकार के इस योजना का मकसद है कि किसान परिवारों के बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और अपने खुद के कारोबार की शुरुआत कर सके। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है और आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं इसके बारे में हम आपको आगे इस लेख में पूरी जानकारी देंगे।

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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का फायदा कौन उठा सकता है?

अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना का फायदा कौन-कौन उठा सकता है, तो इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। सबसे पहले, आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसकी उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही, कम से कम 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है।

और हां, अगर आपके माता-पिता के पास खुद की कृषि भूमि है या आप पहले से आयकर दाता हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में कितनी आर्थिक मदद मिल सकती है?

अब बात करते हैं इस योजना के सबसे बड़े सवाल की कितना पैसा मिलेगा? अगर आप 10 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको इसकी लागत का 15% तक की सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप बीपीएल परिवार से आते हैं, तो ये सब्सिडी 20% तक हो जाएगी। यानी सरकार आपको सिर्फ लोन ही नहीं, बल्कि आर्थिक मदद भी देगी।

अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपये से कम का है, तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। सामान्य वर्ग को 15% और बीपीएल या अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यक, या विकलांगों को 30% तक की सहायता दी जाएगी। यानी, आप जिस भी वर्ग से हों, इस योजना में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है।

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Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana में क्या है खास?

इस योजना में महिलाओं के लिए खास छूट दी गई है। अगर आप महिला हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, तो ब्याज दर में 6% तक की छूट मिलेगी। पुरुषों को भी 5% की छूट मिलेगी। यह छूट आपको 7 साल तक मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आप भोपाल गैस पीड़ित परिवार से है तो आपको 20% अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में कैसे करें आवेदन?

अब सवाल आता है कि आवेदन कैसे करें? आप इस योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जाना होगा। वहां से आवेदन फार्म प्राप्त करें, उसे भरें और जरूरी दस्तावेज़ जमा कर दें।

ऑनलाइन आवेदन के लिए, आप msme.mponline.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां आपको एक सरल प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें कुछ जरूरी जानकारी भरनी होती है। फिर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

  • आवेदन करते वक्त आपको कुछ दस्तावेज़ भी साथ में लगाने होंगे। जैसे:
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बीपीएल प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पते का सबूत
  • दसवीं की मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ये सब दस्तावेज़ सही-सही लगने के बाद आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

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कब तक करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाएं। ध्यान रखें कि आपके पास सभी दस्तावेज़ पूरे हों और आपने सही तरीके से आवेदन किया हो।

मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना किसानों और उनके बच्चों को एक बड़ा मौका दे रही है। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि उनके सपनों को पूरा करने का साधन भी है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो देर मत कीजिए। जल्द से जल्द आवेदन करें।

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