Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana – बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर से पहले करे आवेदन

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: अगर आप बिहार के किसान हैं और आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखे की वजह से खराब हो गई है, तो आपके लिए “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” एक बेहतरीन मदद साबित हो सकती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।

बिहार राज्य के सभी किसानों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान होने पर सरकार द्वारा उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप जल्द से जल्द बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन कर दें। आगे हम आपको इस आर्टिकल में बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है और इसमें आवेदन कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।

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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या सूखा की वजह से 20% तक बर्बाद हो जाती है, तो उन्हें प्रति हेक्टेयर ₹7,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। अगर फसल का नुकसान 20% से अधिक होता है, तो प्रति हेक्टेयर ₹10,000 की सहायता दी जाएगी। यह योजना खरीफ और रबी फसल दोनों के लिए लागू है, और इसके साथ ही सब्जियों की फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। 

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Benefits 

  • इस योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी किसान ले सकते हैं।
  • इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर, और गोभी जैसी अधिसूचित फसलें शामिल हैं।
  • फसल क्षति दर के अनुसार, 20% तक नुकसान पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक नुकसान पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की फसल के लिए मुआवजा दिया जाएगा।
  • योजना के तहत नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों के किसान भी इस सहायता के लिए पात्र हैं।
  • किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान पर तुरंत आर्थिक सहायता मिलती है।
  • फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर के आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायतों के किसानों का चयन किया जाता है।
  • सरकार द्वारा सहायता राशि सीधे किसानों के आधार से लिंक बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • योजना के तहत एक किसान को एक से अधिक फसल के लिए आवेदन करने की सुविधा है।
  • यह पूरी प्रक्रिया किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है।

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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Documents

योजना में आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे। जो नीचे दिए गए हैं –

  • भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र या राजस्व रसीद, और स्व-घोषणा पत्र।
  • वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र।
  • आधार कार्ड 
  • बैंक पासबुक 
  • पासपोर्ट फोटो 
  • मोबाईल नंबर

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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Online Apply

अब जानते हैं कि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इस वेबसाइट के होम पेज पर आपके खरीफ 2024 हेतु आवेदन करें पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको किसान निबंधन संख्या दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • सर्च करने के बाद आपके स्क्रीन पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको इस आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इतना करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है जिसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगा।
  • इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और आपको यह रसीद अपने पास सुरक्षित रख लेना है।

अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने नजदीकी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक से सहायता ले सकते हैं।

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आवेदन की अंतिम तारीख

यदि आप खरीफ फसल 2024 के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2024 है। इसलिए समय रहते आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों के लिए एक बेहद ही लाभकारी योजना है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो जाती हैं।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर

अगर आप भी बिहार के किसान हैं, तो इस योजना के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई करें। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप सरकार के टोल-फ्री नंबर 18001800110 पर संपर्क कर सकते हैं।

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