Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana – शादी के लिए सरकार देगी ₹55,000 रूपए की सहायता, ऐसे करें आवेदन

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana – सरकार द्वारा कई सारी जनकल्याणकारी योजना चलाई जाती है उन्ही में से एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है जिसके अंतर्गत विवाह करने वाले वधू पक्ष को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है जिसके तहत उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को लाती रहती है।

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ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत कन्या के विवाह हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है।

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
राज्यमध्य प्रदेश
लाभशादी हेतु आर्थिक सहायता
पात्रताआर्थिक रूप से कमजोर परिवार
उद्देश्यबेटी के विवाह में सहायता करना
आवेदन माध्यमऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsocialjustice.mp.gov.in

इस योजना के तहत उन परिवारों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर लोग बेटियों की शादी कर्जा लेकर करते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत करने से बेटी की शादी हेतु कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और खुशी से और धूमधाम से बेटी की शादी कर सकते हैं।

Mukhymantri Kanya Vivah Yojana

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों को शादी के बाद अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ वधू पक्ष को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वधु पक्ष को प्राप्त आर्थिक सहायता राशि में वर पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार द्वारा बेटियों के उत्थान के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है लेकिन यह प्रमुख योजना है जिसका लाभ उनकी बेटियों को दिया जाएगा। 

अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके सहायता राशि सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा वधु पक्ष को ₹55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत को वधु पक्ष को ₹55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाभ

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ₹55,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बालिका के बैंक खाते में सरकार द्वारा ₹49,000 रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय / जनपद पंचायत को आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये ₹6000 रुपए दिए जाएंगे।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासी ही ले सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए।
  • इस योजना से वधु पक्ष पर होने वाले आर्थिक बोझ को काम किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पात्रता

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष या अधिक होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष या अधिक होना चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार एवं वधु मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • यदि वर प्रदेश के बाहर का है तो भी वधू पक्ष को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ वधु को सिर्फ एक बार दिया जाएगा।
  • तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना खराब दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार की आय की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह सामूहिक निकाय कार्यक्रम के अंतर्गत की संपन्न होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवश्यक दस्तावेज

  • वर का आधार कार्ड
  • वधु का आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (मार्कशीट / टी.सी. या अन्य)
  • बैंक खाता
  • शादी का निमंत्रण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • अभिभावक मोबाइल नंबर
  • विधवा महिला के लिए पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा की स्थिति में तलाक के कानूनी दस्तावेज 
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड (यदि हो)

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा ₹55,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, इसलिए आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Form PDF

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको एक आवेदन फार्म की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दी हुई लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

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