Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana: उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के छोटे व सीमांत किसान और युवा उद्यमियों के लिए एक मासिक आय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा अपनी निजी जमीन पर 20 किलो वाट से लेकर 200 किलो वाट तक की क्षमता तक के सोलर प्लांट लगवाने और उत्पादित बिजली को बेचने के अवसर मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत आप जमीन पर 25 साल के लिए सोलर प्लांट लगवा सकते हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली बिजली को ₹4.64 के हिसाब से बेच सकते हैं। जिससे आप हर महीने अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आगे इस आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या है और इस योजना में आवेदन कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2024
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य के किसानों, बेरोजगार युवाओं को उनकी भूमि पर पहाड़ी क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाकर उससे उत्पादित बिजली को बेचने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे उत्तराखंड में बेरोजगारी दर को भी कम किया जा सके।
इस योजना के अंतर्गत आप 20 किलो वाट से लेकर 200 किलो वाट क्षमता का सौर यंत्र लगवा सकते हैं। जिसके बाद आप हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए तक अपने लिए आय उत्पन्न कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार सोलर प्लांट लगवाने के लिए 15 साल की अवधि तक 9% वार्षिक ब्याज की दर से लोन देगी।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | 2024 |
योजना को शुरू किया | उत्तराखंड सरकार के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | सौर ऊर्जा लगवाने के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करना |
योजना से लाभार्थी | राज्य के किसान ओर युवा |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभ और विशेषताएं
- सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए आपको 15 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर से लोन दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत आपको जिले की श्रेणी के अनुसार सब्सिडी भी दी जाती है।
- इसमें यदि आप 20 किलो वाट से लेकर 200 किलो वाट तक का सोलर प्लांट लगवाते हैं, तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड रुपए के बीच आती है।
- इस उत्पन्न की गई बिजली को आप UPCL के साथ एग्रीमेंट करके बेच सकते हैं।
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मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की पात्रता
- आवेदन करने वाला उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु उत्तराखंड निवासियों को पात्र माना जाएगा।
- सरकार के द्वारा एक परिवार के लिए एक आवेदन निश्चित किया गया है।
- इसमें आप प्रोपराइटरशिप के रूप में भी आवेदन कर सकते हैं।
- आपके पास 240 वर्ग मीटर से लेकर 3000 वर्ग मीटर की भूमि होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमीन के दस्तावेज
- परियोजना का विस्तृत विवरण
- आवेदन शुल्क ड्राफ्ट प्रमाण पत्र
- रोजगार पंजीकरण संख्या
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत अपना आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अप्लाई फॉर स्कीम का ऑप्शन मिलेगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
- अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें आपको सभी डिटेल्स भर देना है और लॉगिन कर लेना है।
- लॉगिन करने के पश्चात आपके स्क्रीन पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर देनी है।
- इसके बाद आपको अपने जरूरी दस्तावेज जैसे की प्रोजेक्ट के दस्तावेज, जमीन के दस्तावेज, बैंक खाते के दस्तावेज आदि को स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के आवेदन फार्म को फाइनल सबमिट कर देना है।
नमस्ते! सूरज कीचोलिया सरकारी नौकरियों, योजनाओं और परिणामों से जुड़ी सटीक और नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। वह अभी स्नातक कर रहे हैं। Sarkari Updates 360 के माध्यम से वे लोगों को सरकारी अपडेट के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।