Indira Gandhi National Widow Pension Scheme: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक योजना है। इस योजना के तहत देश की विधवा महिलाओं को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना मुख्य रूप से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।
इस योजना के अंतर्गत देश की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है। यदि कोई महिला इस योजना का लाभ ले रही है और अपना पुनर्विवाह कर लेती है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है।
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत समाज के गरीब परिवारों की विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली विधवा महिलाओं को 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की बीच की आयु होने पर ₹300 हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल देश की विधवा महिलाओं को दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। यदि विधवा महिला अपना पुनर्विवाह कर लेती है, तो उसे इस पेंशन योजना का लाभ से वंचित रखा जाता है।
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Highlights
योजना का नाम | Indira Gandhi National Widow Pension Scheme |
योजना की शुरुआत कब हुई | 19 फरवरी 2009 से लगातार |
योजना को शुरू किया | भारत सरकार के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | आर्थिक रूप से वंचित विधवा महिलाओं को पेंशन देना |
योजना से लाभार्थी | देश की विधवा महिलाएं |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के लाभ
- इस पेंशन योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को ₹300 हर महीने पेंशन दी जाती है।
- यदि विधवा महिला की आयु 80 वर्ष से ज्यादा है, तो उसे हर महीने ₹500 की पेंशन दी जाती है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाकर विधवा महिलाएं अपना खुद का खर्चा चला सकती हैं।
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Indira Gandhi National Widow Pension Scheme की पात्रता
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेने के लिए आपके पास नीचे दी गई पात्रता होनी चाहिए-
- पेंशन लेने वाली महिला विधवा होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला के पास उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Documents
यदि आपके पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेज है, तो आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं-
- आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- महिला का आयु प्रमाण पत्र
- विधवा होने का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
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Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Registration
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना है-
- आवेदन करने वाली विधवा महिला को अपने ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाना है।
- वहां जाने के बाद अधिकारी से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना है।
- इसके बाद आवेदन फार्म में अपनी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भर देनी है।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र के साथ आपको अपने विधवा होने का प्रमाण पत्र और कुछ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर देना है।
- अब आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के आवेदन फार्म को कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
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